
अभिजीत दिपके गिरफ्तार: 150 हिरासत में, कनॉट प्लेस में कड़ा पहरा
अभिजीत दिपके गिरफ्तार: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 को “लहरा दो तिरंगा” मार्च से पहले हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाद में उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत एहतियाती तौर पर गिरफ्तार किया गया। शनिवार, 17 अक्टूबर को उन्हें स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में पेश किया जाना है।

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अभिजीत दिपके गिरफ्तार: क्या है पूरा मामला?
दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभिजीत दिपके पर शांति भंग करने की आशंका के चलते एहतियाती कार्रवाई की गई है। यह किसी अपराध में दोषसिद्धि नहीं है। पुलिस का कहना है कि उन्हें केंद्रीय दिल्ली में सेंट्रल पार्क जाने से रोकने के लिए दो नोटिस दिए गए थे, जिनका उन्होंने पालन नहीं किया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि उन्हें जंडेवालान इलाके से हिरासत में लिया गया, हालांकि हिरासत की जगह और ब्योरे को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट्स में थोड़ा अंतर है।
लहरा दो तिरंगा मार्च क्या था?
CJP ने शुक्रवार शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने का आह्वान किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार यह आंदोलन मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर था। इससे पहले दिपके कह चुके थे कि वे शांतिपूर्वक तिरंगा लहराएंगे। इसे पार्टी के दो सह-संयोजकों सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के विरोध से भी जोड़ा गया, जो जंतर-मंतर में अतिक्रमण के एक मामले में न्यायिक हिरासत में बताए गए थे।
दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
रिपोर्ट्स और पुलिस के बयानों के मुताबिक कार्रवाई इस तरह रही:
- अनुमति नहीं: कनॉट प्लेस में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू थी और मार्च की इजाजत नहीं दी गई।
- दो नोटिस: एक नोटिस में दिपके को सेंट्रल पार्क जाने से रोका गया। दूसरा नोटिस पहले के एक मामले में दिए गए एक साल के अच्छे आचरण के बॉन्ड (पीस बॉन्ड) के कथित उल्लंघन से जुड़ा था।
- धाराएं: पुलिस के मुताबिक दिपके के खिलाफ BNSS की धारा 126 और 170 के तहत अलग से एहतियाती कार्रवाई हुई।
- कई FIR: निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर कई FIR दर्ज होने की खबर है, हालांकि रिपोर्ट्स में संख्या और धाराएं साफ नहीं हैं।
- चेतावनी: पुलिस ने कहा कि नियम बार-बार तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी।
कनॉट प्लेस में सुरक्षा इंतजाम
पुलिस के अनुसार कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक बनाए रखने के लिए करीब 150 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया। सेंट्रल पार्क को घेर दिया गया और अंदर रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) तैनात रही। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली में 6,000 से ज्यादा जवान और 220 अर्धसैनिक कंपनियां लगाई गईं और NDMC ने शुक्रवार-शनिवार को सेंट्रल पार्क आम लोगों के लिए बंद रखा। पुलिस ने एक छोटे समूह को किसी वैकल्पिक जगह पर तिरंगा लहराने की पेशकश भी की थी। ये आंकड़े एक ही रिपोर्ट पर आधारित हैं।
CJP का पक्ष: अभिजीत दिपके कहां हैं?
CJP का कहना है कि पुलिस दिपके को किसी अज्ञात जगह ले गई और उन्हें वकीलों से मिलने नहीं दिया गया। पार्टी के नेता रोहन देशपांडे ने मंदिर मार्ग थाने को पत्र लिखकर हिरासत की जगह, लगाई गई कानूनी धाराएं और आदेश देने वाले अधिकारी की जानकारी मांगी। CJP की कानूनी प्रमुख रत्ना सिंह ने भी जगह न बताए जाने की बात सोशल मीडिया पर कही। ये दावे पार्टी की ओर से हैं और स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुए हैं। पुलिस ने कहा है कि उन्हें SEM अदालत में पेश किया जाएगा और बॉन्ड उल्लंघन का मुद्दा वहां उठाया जाएगा।
दिपके ने गिरफ्तारी से पहले कहा था कि पुलिस उन्हें हिरासत में ले सकती है, लेकिन उनका समूह डरेगा नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में AISA अध्यक्ष नेहा बोरा की हिरासत भी चर्चा में रही, जिस पर हमारी अलग रिपोर्ट नेहा बोरा रिहा: 5 घंटे घुमाने का आरोप, पुलिस का पक्ष पढ़ें।
अभिजीत दिपके गिरफ्तार मामले में आगे क्या?
शनिवार की SEM अदालत की सुनवाई का नतीजा अब तक की रिपोर्ट्स में सामने नहीं आया है। यह भी देखना होगा कि दिल्ली पुलिस जिन अन्य लोगों पर कार्रवाई की बात कह रही है, उनमें कौन शामिल है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने के दिल्ली पुलिस के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिस पर आगे सुनवाई होनी है।
जरूरी सवाल-जवाब
अभिजीत दिपके कौन हैं?
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक।
उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया गया?
पुलिस के अनुसार BNSS की धारा 126 और 170 के तहत एहतियाती कार्रवाई की गई है, यानी यह शांति भंग रोकने के नाम पर की गई कार्रवाई है।
उन्हें कब और कहां पेश किया जाना है?
शनिवार, 17 अक्टूबर को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अदालत में।
यह रिपोर्ट अलग-अलग समाचार स्रोतों पर आधारित है और अदालत की कार्यवाही के साथ ब्योरे बदल सकते हैं। देश की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए पढ़ें देश-विदेश की ताजा खबरें और जुड़े रहें आज की बात के साथ।
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