ई-ट्रैफिक चालान सेटल करने की प्रक्रिया
ई-ट्रैफिक चालान सेटलमेंट के लिए वाहन मालिकों को ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी:
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या लोक अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- Token Registration सेक्शन में जाकर वाहन नंबर और चालान नंबर दर्ज करें
- तारीख और स्लॉट चुनें
- रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन डाउनलोड करें
- निर्धारित दिन लोक अदालत में उपस्थित हों
कौन-कौन से चालान होंगे पात्र?
सभी ई-ट्रैफिक चालान लोक अदालत में सेटल नहीं किए जा सकते। पात्रता इस प्रकार है:
- वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
- ड्राइविंग लाइसेंस
- चालान विवरण
- टोकन रजिस्ट्रेशन स्लिप
लोक अदालत के फायदे
- कम जुर्माने में चालान सेटल
- कोई लंबी कानूनी प्रक्रिया नहीं
- समय और पैसे की बचत
- फैसले के खिलाफ अपील की जरूरत नहीं
ध्यान रखने योग्य बातें
- बिना टोकन रजिस्ट्रेशन के एंट्री नहीं मिलेगी
- तय तारीख पर समय से पहुंचना जरूरी
- सभी दस्तावेज पूरे होने चाहिए
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