📈 MARKET LIVE
SENSEX ▲ 74,850 +1.2%NIFTY 50 ▲ 22,745 +0.9%RELIANCE ▼ 2,891 -0.4%TCS ▲ 3,410 +1.1%HDFC BANK ▲ 1,567 +0.7%INFOSYS ▲ 1,482 +0.5%USD/INR ▼ 83.42 -0.1%GOLD ▲ ₹71,200 +0.3%NIFTY BANK ▲ 48,320 +0.8%SENSEX ▲ 74,850 +1.2%NIFTY 50 ▲ 22,745 +0.9%RELIANCE ▼ 2,891 -0.4%TCS ▲ 3,410 +1.1%HDFC BANK ▲ 1,567 +0.7%INFOSYS ▲ 1,482 +0.5%USD/INR ▼ 83.42 -0.1%GOLD ▲ ₹71,200 +0.3%NIFTY BANK ▲ 48,320 +0.8%
[ad_inserter group="1"]
बुधवार, 10 जून 2026● LIVE
🔴 BREAKING
◆ मंदिर से खरीदी चादर पर मिला ‘Made in Pakistan’ स्टिकर, महिला के दावे से हड़कंप◆ वास्तु शास्त्र के अनुसार बालकनी में इन पौधों को रखने से बढ़ती है पॉजिटिव एनर्जी◆ रात के अंधेरे में चमका Meteor, Boston के लोगों ने कैमरे में कैद किया अद्भुत नजारा◆ May 2026 Blue Moon: जानिए तारीख, समय और इस दुर्लभ घटना का महत्व◆ iPhone 18 Pro की पहली झलक वायरल! जानिए क्या होगा खास
[ad_inserter group="2"]

Lok Adalat Delhi e-traffic challan settlement , करने का मौका; टोकन रजिस्ट्रेशन से लेकर पात्रता तक पूरी जानकारी

📤 शेयर करें:WhatsAppFacebookTwitter/XTelegram

[ad_inserter group="6"]

ई-ट्रैफिक चालान सेटल करने की प्रक्रिया

ई-ट्रैफिक चालान सेटलमेंट के लिए वाहन मालिकों को ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी:

  1. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या लोक अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  2. Token Registration सेक्शन में जाकर वाहन नंबर और चालान नंबर दर्ज करें
  3. तारीख और स्लॉट चुनें
  4. रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन डाउनलोड करें
  5. निर्धारित दिन लोक अदालत में उपस्थित हों

कौन-कौन से चालान होंगे पात्र?

सभी ई-ट्रैफिक चालान लोक अदालत में सेटल नहीं किए जा सकते। पात्रता इस प्रकार है:

लोक अदालत के फायदे

  • कम जुर्माने में चालान सेटल
  • कोई लंबी कानूनी प्रक्रिया नहीं
  • समय और पैसे की बचत
  • फैसले के खिलाफ अपील की जरूरत नहीं

ध्यान रखने योग्य बातें

  • बिना टोकन रजिस्ट्रेशन के एंट्री नहीं मिलेगी
  • तय तारीख पर समय से पहुंचना जरूरी
  • सभी दस्तावेज पूरे होने चाहिए
📤 शेयर करें:WhatsAppFacebookTwitter/XTelegram

© 2026 Aaj Ki Baat | हिंदी समाचार ताज़ा खबरें — सर्वाधिकार सुरक्षित। इस लेख को बिना अनुमति के copy करना वर्जित है।

[ad_inserter group="6"]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[ad_inserter group="3"]
Scroll to Top
अगली खबर पढ़ें ›
‘कोई वैज्ञानिक आधार नहीं’: AIIMS doctor Zomato Temple device पर उठाए गंभीर सवाल
पढ़ें