Lok Adalat Delhi e-traffic challan settlement , करने का मौका; टोकन रजिस्ट्रेशन से लेकर पात्रता तक पूरी जानकारी

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Lok Adalat Delhi E-traffic Challan Settlement
Lok Adalat Delhi E-traffic Challan Settlement

Lok Adalat Delhi e-traffic challan settlement: तारीख, रजिस्ट्रेशन और पूरी प्रक्रिया

दिल्ली में लंबित ई-ट्रैफिक चालान से परेशान वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली लोक अदालत की तारीख घोषित कर दी गई है, जहां लोग अपने ट्रैफिक चालानों को कम जुर्माने पर या आपसी सहमति से सेटल कर सकते हैं। लोक अदालत का उद्देश्य मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारा करना है।

दिल्ली लोक अदालत कब लगेगी?

दिल्ली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) द्वारा निर्धारित तारीख को लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें केवल उन्हीं चालानों को सुना जाएगा, जिनके लिए पहले से टोकन रजिस्ट्रेशन किया गया हो।

ई-ट्रैफिक चालान सेटल करने की प्रक्रिया

ई-ट्रैफिक चालान सेटलमेंट के लिए वाहन मालिकों को ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी:

  1. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या लोक अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  2. Token Registration सेक्शन में जाकर वाहन नंबर और चालान नंबर दर्ज करें
  3. तारीख और स्लॉट चुनें
  4. रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन डाउनलोड करें
  5. निर्धारित दिन लोक अदालत में उपस्थित हों

कौन-कौन से चालान होंगे पात्र?

सभी ई-ट्रैफिक चालान लोक अदालत में सेटल नहीं किए जा सकते। पात्रता इस प्रकार है:

  • मामूली ट्रैफिक उल्लंघन
  • लंबित ई-चालान
  • जिन मामलों में गंभीर अपराध शामिल न हो
  • कोर्ट द्वारा पहले से निपटाए गए मामले शामिल नहीं

जरूरी दस्तावेज

लोक अदालत में शामिल होने के लिए निम्न दस्तावेज साथ रखना जरूरी है:

लोक अदालत के फायदे

  • कम जुर्माने में चालान सेटल
  • कोई लंबी कानूनी प्रक्रिया नहीं
  • समय और पैसे की बचत
  • फैसले के खिलाफ अपील की जरूरत नहीं

ध्यान रखने योग्य बातें

  • बिना टोकन रजिस्ट्रेशन के एंट्री नहीं मिलेगी
  • तय तारीख पर समय से पहुंचना जरूरी
  • सभी दस्तावेज पूरे होने चाहिए

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